जगदलपुर, 11 अप्रैल। जिले के वन परिक्षेत्र करपावंड के अंतर्गत ग्राम गारेंगा के बाजार चौक पर आज शनिवार काे वन विभाग की टीम ने वाहनाें के जांच के दौरान टाटा 1109 वाहन क्रमांक सीजी-27-जी- 0144 को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें महुआ एवं आम के जलाऊ मिश्रित 7 चट्टा अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए। वाहन चालक भवानी प्रसाद सूर्यवंशी, निवासी देउरबाल (कोंडागांव), मौके पर अवैध वनोपज परिवहन से संबंधित कोई भी वैध अनुज्ञा पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया ।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर परिसर रक्षक तुलेश बघेल द्वारा कार्रवाई करते हुए लकड़ी के सातों चट्टे और वाहन को भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 की सुसंगत धाराओं के तहत जप्त कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी करपावंड ने जप्त वाहन और सामग्री को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी विधिवत सूचना प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी बस्तर को प्रेषित कर दी गई है।
मुख्य वनसंरक्षक जगदलपुर वृत्त आलोक कुमार तिवारी एवं वनमंडलाधिकारी बस्तर उत्तम कुमार गुप्ता के सतत मार्गदर्शन में विभाग वनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वनों की अवैध कटाई, तस्करी और अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
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वन परिक्षेत्र करपावंड से टाटा वाहन सहित सात चट्टा अवैध जलाऊ जब्त








