नई दिल्ली, 11 जून । केंद्र सरकार ने ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है। यह शुल्क छूट पेट्रोल के ई22, ई25, ई27 और ई30 संस्करणों पर लागू होगी।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना में जानकारी दी है कि 22 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 22, 25, 27 और 30 फीसदी ईथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ‘शून्य’ होगा। यह उत्पाद शुल्क छूट ग्राहकों को ईथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया था, जिससे उसने वार्षिक राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया था। सरकार ने यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से लिया था।
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